Introduction
Budget 2025 के बाद New Tax Regime को डिफ़ॉल्ट बना दिया गया है।
इसमें टैक्स रेट कम है, लेकिन ज़्यादातर डिडक्शंस (जैसे 80C, HRA, LTA) नहीं मिलते।
तो सवाल ये है – New Tax Regime में टैक्स कैसे बचाएँ?
NPS, Capital Gains Planning and Tax-Free Investments is better for tax saving:
A) NPS Contribution by Employer (Section 80CCD(2)) – यह डिडक्शन New Regime में भी मिलता है।
B) Leave Encashment और Retirement Benefits – कुछ छूट अभी भी लागू हैं।
C) Standard Deduction for Salaried (₹75,000 तक) – अब New Regime में भी लागू।
D) Employer Contribution पर कोई लिमिट नहीं (up to 10% of salary is deductible)।
E) Retirement Corpus Tax Efficient है – आंशिक निकासी टैक्स-फ्री।
F) PPF (Public Provident Fund) – Interest और Maturity पूरी तरह टैक्स-फ्री (हालाँकि 80C benefit नहीं मिलेगा)।
G) Equity (Stocks, Mutual Funds) – Long-Term Capital Gains (LTCG) ₹1 लाख तक टैक्स-फ्री।
H) Tax-Free Bonds – Government-backed, Interest Tax-Free।
I) ELSS जैसे टैक्स सेविंग फंड अब 80C में कवर नहीं होते, लेकिन LTCG Exemption (₹1 लाख) का फायदा मिलता है।
J) Property बेचने पर Section 54/54EC (Capital Gain Bonds) से छूट अभी भी मिल सकती है।
K) Gift Exemptions – Parents/Spouse को पैसे ट्रांसफर करके Income Shifting किया जा सकता है (legally)।
L) HUF (Hindu Undivided Family) बना कर अलग Tax File किया जा सकता है।
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